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रद्द हो सकती है एयरसेल की 2जी मान्यता

Mumbai, Fri, 06 Jan 2017 NI Wire

एक दशक से लगातार भारतीय नेटवर्किंग के क्षेत्र में काम कर रही रही मलेशियाई मूल की कम्पनी ऐयरसेल का 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेन्स अब खतरे में नजर आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे एयरसेल-मैक्सिस मामले पर न्यायालय ने आरोपी अनंत कृष्णन के नाम समन जारी कर कोर्ट में उपस्थि होने को कहा है कोर्ट ने ऐसा न करने पर कम्पनी का 2जी स्पेक्ट्रम रद्द करने के आदेश दिये हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि यदि मैक्सिस के मालिक अनंत कृष्णन , जिनकी एयरसेल में सर्वाधिक हिस्सेदारी है और इसके निदेशक राल्फ मार्शल अदालत में पेश नहीं होते हैं तो एयरसेल को दिया गया 2जी लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायूर्ति जे.एस.केहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित करने पर भी रोक लगा दी।

गौरतलब है कि अनंत कृष्णन भारत में एयरसेल के नाम से नेटवर्क सुविधा प्रदान करने वाली कम्पनी के भागीदार हैं जिसमें राल्श मार्शल और मलेशियाई मूल की कम्पनी की भागेदारी है। मलेशिया स्थित मैक्सिस कंपनी के मालिक अनंत कृष्णन और उनके कभी प्रमुख सहयोगी रह चुके निदेशक ऑगस्तस राल्फ मार्शल के अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एयरसेल को मिले 2जी लाइसेंस को रद्द करने का प्रस्ताव रखा।

इस भारतीय टेलीकॉम कंपनी में कृष्णन ने अधिकांश शेयर खरीदे थे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस.केहर के नेतृत्व में पीठ ने एयसेल को मूल रूप से आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम किसी अन्य को हस्तान्तरित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव करते हुए अदालत ने कहा कि अदालत के समक्ष पेश होने से बचने की आड़ में कृष्णन और मार्शल को कानूनी प्रक्रिया को हताश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि एयरसेल को मूल रूप से आवंटित 2जी लाइसेंस किसी अन्य सेवा प्रदाता को अस्थाई रूप से हस्तान्तरित करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तरीका ढ़ूंढ़ेगा ताकि ग्राहकों को किसी प्रतिकूल परिणाम से परेशान नहीं पड़े। पीठ ने कहा कि कृष्णन और मार्शल दिल्ली में अदालत के समक्ष पेश होने के लिए स्वतंत्र हैं और विफल होने पर अदालत प्रस्तावित आदेश पारित कर देगी।

अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि कृष्णन और मार्शल को किसी वित्तीय क्षति का मुद्दा उठाने की इजाजत नहीं होगी जोकि साल 2006 में एयरसेल को मिले 2जी लाइसेंस और स्पेक्ट्रम को रद्द करने से उन्हें हो सकती है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 3 फरवरी तय की है।

स्रोतः आईएएनएस


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