बैतूल, 16 अक्टूबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश में तय समय सीमा के भीतर आमजनों को सरकारी सुविधाएं मुहैया करने के लिए बनाए गए लोक सेवा गारंटी अधिनियम का पालन न करने वाले बैतूल जिले के तीन अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है।
लोक सेवा प्रबंधन के जिला प्रबंधक मनीष वरवड़े ने शनिवार को बताया कि जिले की तीन जनपद पंचायतों द्वारा आवेदकों को तय समय सीमा के भीतर सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिसके चलते जिलाधिकारी ने उन पर जुर्माना लगाया है।
वरवड़े के मुताबिक बैतूल जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) प्रदीप छत्रोले द्वारा पांच आवेदकों के प्रकरणों के निपटारे में देरी करने पर 1250 रुपये, मुलताई जनपद पंचायत के सीईओ शिवजी सोलंकी पर श्रमिकों के पंजीयन में एक दिन की देरी करने के लिए 250 रुपये और भीमपुर जनपद पंचायत के सीईओ डी.के. गुप्ता पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए तीन आवेदनों पर देरी से कार्रवाई करने के लिए तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ज्ञात हो कि राज्य में तय समय सीमा में सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लेाक सेवा गारंटी अधिनियम प्रचलन में है। राज्य के 23 विभागों की 155 सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में लाया गया है, जिनमें 72 सेवाएं ऑनलाइन हैं। अधिनियम के तहत तय समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।
--आईएएनएस
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