बहराइच, 3 दिसंबर (आईएएनएस/आईपीएन)। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में रानीपुर गांव निवासी एक युवक की 19 वर्ष पूर्व एक तांत्रिक और उसके सहयोगी ने मिलकर हत्या कर दी थी। हत्या के मामले में एडीजे ने तांत्रिक और सहयोगी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही धारा 201 के तहत सात-सात साल के सश्रम कारावास की सजा भी दी गई है। 75-75 हजार रुपये का अर्थदंड भी दोनों पर लगाया गया है। रानीपुर थाना अंतर्गत ग्राम रानीपुर निवासी रामनरेश उर्फ लंगड़ को घोड़हनपुरवा निवासी तांत्रिक शब्बीर अली बाबा ने घर के हिस्से में सोना और चांदी गड़ा होने का झांसा देकर 11 हजार रुपये ऐंठ लिए थे। तांत्रिक के धोखे में आकर रामनरेश ने पैसे भी दे दिए थे। लेकिन सोना-चांदी नहीं निकलने पर वह पैसा देने के लिए दबाव बनाने लगा।
13 नवंबर, 1997 को रत्तापुर गांव के पास स्थित बरुही ताल में रामनरेश का सिरकटा शव मिला था। उसके पिता गोविंद प्रसाद की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तांत्रिक शब्बीर अली बाबा और उसके साथी सलीम को नामजद करते हुए मामला दर्ज किया था।मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर चार पर चल रही थी। एडीजे सुरेशचंद्र भारती के सामने अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मनोज सिंह ने अधिकतम कारावास और अर्थदंड दिए जाने का तर्क रखा।एडीजे ने फैसला सुनाते हुए धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत सात वर्ष के सश्रम कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।--आईएएनएस
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